लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्सिंग से रखे जाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मी की नियुक्ति की अर्हता हाईस्कूल कर दी गई है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव उमेश चंद्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आउटसोर्सिंग से रखे जाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मी की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। अब तक योग्यता इंटर थी। इनकी न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 साल होगी। संबंधित फर्म सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करेगी। इसमें संबंधित जिले के ही व्यक्ति का होना जरूरी होगा। इस संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग के बारे में जारी शासनादेश व दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित | किया जाएगा।
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